Onion Subsidy : प्याज सब्सिडी का रजिस्ट्रेशन अब होगा सातबारा से !

Onion Subsidy : प्याज सब्सिडी का रजिस्ट्रेशन अब होगा सातबारा से !

जिन किसानों का सातबारा उतरा पर ई-क्रॉप रिकॉर्ड नहीं है, वे प्याज सब्सिडी (Onion Subsidy) के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए तलाठी, कृषि सहायक और ग्राम सेवक की एक कमेटी को संबंधित किसान के खेत में जाकर प्याज की खेती (Onion Cultivation) की जांच करनी होती है.

उसके बाद किसानों को अर्क पर प्याज की प्रविष्टि को प्रमाणित करना होता है और उस अर्क को सब्सिडी के लिए देना होता है. सहकारिता, विपणन एवं कपड़ा विभाग ने इस विषय से जुडे आदेश दे दिये दिए हैं.

राज्य सरकार ने दो महीने फरवरी से मार्च के दौरान प्याज बेचने वाले किसानों को 200 क्विंटल तक 350 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का फैसला किया है. लेकिन, सतबारा पास में प्याज की खेती का कोई रिकॉर्ड नहीं रखने वाले लाखों किसान सब्सिडी से वंचित रहेंगे.

इसलिए विपणन विभाग ने शुक्रवार (20 तारीख) को नया आदेश जारी कर उन किसानों को विकल्प दिया है. प्रत्येक जिला कलक्टर ने ग्राम स्तर पर तलाठी, कृषि सहायक एवं ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति गठित कर संबंधित किसानों को क्षेत्र का निरीक्षण कर अभिलेख में दर्ज करने का दायित्व सौंपा है.

खास बात यह है कि जब तक आवेदनों की जांच नहीं हो जाती, तब तक वे किसान आवेदन जमा कर सकेंगे. फिलहाल प्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और जरूरत के मुताबिक और आगे बढ़ने की संभावना है. इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को सब्सिडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

प्याज की कीमतों में गिरावट के बाद राज्य सरकार ने 27 मार्च को प्याज पर 350 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का फैसला किया था. कुछ दिनों के बाद समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

अब पुन: पिकपरिया के 17 वें मार्ग पर पंजीकृत नहीं होने वालों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया है. 27 दिनों में यह तीसरा आदेश है. अब अनुदान आवेदनों में फर्जीवाड़ा का पता लगाने के लिए विभाग तीसरा आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है.

विपणन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगातार आदेश के कारण प्याज सब्सिडी की राशि में देरी होगी और जून-जुलाई में सब्सिडी मिलेगी.

आदेश की मुख्य बातें !

– तीन सदस्यीय कमेटी फील्ड में जाकर सत्यापन करेगी.

– प्याज की खेती की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जाएगा और प्रतिलेख पर दर्ज किया जाएगा.

– प्याज अनुदान के लिए सत्रह प्रमाणित प्रतियों पर विचार किया जाएगा.

– प्रत्येक तीन सदस्यीय कमेटी सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मार्केट कमेटी को सौंपेगी.

– जिन किसानों ने पिकपेरा पंजीकरण के बाद आवेदन नहीं किया है, वे बाजार समिति से सब्सिडी का अनुरोध कर सकते हैं