Rojgar Hami Yojana – रोह्यो में अब की जा सकती है, बागों और फूलों की फसलों की खेती – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

Rojgar Hami Yojana – रोह्यो में अब की जा सकती है, बागों और फूलों की फसलों की खेती – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

रोह्यो बागों और फूलों के योजना कि क्या है पुरी जाणकारी ?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) अब तक बागों और फूलों की फसलों की खेती नहीं हो सकी थी. हालांकि इसी साल से इस योजना में इसकी खेती की जा सकती है.

जलगांव समाचार : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत अब तक बागों और फूलों की फसलों की खेती नहीं हो पाती थी. हालांकि इसी साल से इस योजना में इसकी खेती की जा सकती है. कृषि विभाग (Agriculture Department) ने 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में ऐसी फसल लगाने की योजना बनाई है.

जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकुर ने सुझाव दिया है कि जो किसान इस योजना के तहत बाग और फूलों की फसल लगाना चाहते हैं, वे कृषि विभाग से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2023-24 के तहत जिले ने कुल 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया है.

योजना में बाग की खेती एवं फूलों की फसल की खेती का लाभ लेने के इच्छुक पात्र कृषकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं.

योजनान्तर्गत इच्छुक हितग्राहियों को न्यूनतम 0.05 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जनजाति, निर्धन अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, महिला प्रधान परिवार, भूमि सुधार हितग्राहियों को खेती का लाभ दिया जा रहा है.
ग्रामीण योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी, आदिवासी एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 आदि के पात्र हितग्रही.

Rojgar Hami Yojana
Rojgar Hami Yojana

योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र लाभार्थी किसानों के पास सतबारा उतरा, 8-ए उतरा, लेबर कार्ड (जॉब कार्ड) आदि दस्तावेज होने चाहिए साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत लाभार्थी सूची में नाम तथा प्रपत्र- क एवं प्रपत्र-ख (बाग लगाने का कार्य ग्राम पंचायत अथवा कृषि विभाग द्वारा किया जाना है) ब्याज, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए) जमा करना अनिवार्य है.

योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र लाभार्थी कृषकों के पास ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत लाभार्थी सूची में नाम सहित सतबारा उतर, 8-ए उतर, लेबर कार्ड (जॉब कार्ड) आदि दस्तावेज होने चाहिए तथा प्रपत्र-सी एवं प्रपत्र -बी (बाग लगाने का काम ग्राम पंचायत या कृषि विभाग को क्यों करना है) ब्याज, स्पष्ट अंकित होना चाहिए) जमा करना अनिवार्य है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण बाग रोपण योजनान्तर्गत केला, आम, चीकू, अमरूद, बोर, सीताफल, कागजी नीबू, अनार, आंवला, सीताफल, मोसंबी आदि फलदार फसलें एवं गुलाब, मोगरा, निशिगंध आदि फूलों की फसलें लगाने का लाभ , सोनचाफा आदि.

इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (फॉर्म-ए) और सहमति पत्र (फॉर्म-बी) ऑफलाइन मोड में अपने ग्राम पंचायत या संबंधित कृषि सहायक, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा.

https://indiansfarmer.com/rojgar-hami-yojana-2/ ‎