Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना-2 को लागू करने का राज्य सरकार का निर्णय !

Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना-2 को लागू करने का राज्य सरकार का निर्णय !

Solar Energy Irrigation Pump : राज्य के कृषि पंपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2 को लागू करने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) की अध्यक्षता में बुधवार (19 तारीख) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 2025 तक 30 प्रतिशत सौर पंपों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने का लिया गया निर्णय.

राज्य सरकार ने 2019 में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की शुरुआत की थी. इसके मुताबिक 2023 तक एक लाख कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना का दूसरा चरण राज्य में 2023 में लागू किया जाना था. बुधवार को हुई बैठक में इस योजना के दूसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया गया.

राज्य में किसानों के लिए 8 हजार मेगावॉट बिजली की जरूरत है. उसके लिए 12 से 13 हजार मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट लगाने होंगे. साथ ही उपकेन्द्र हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण करते समय रेडी रेकनर का 6 प्रतिशत अथवा 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेर पट्टे पर लिया जायेगा.

फडणवीस ने राज्य के बजट सत्र में जानकारी दी कि जिन किसानों के पास जमीन है, उन्हें हर साल 2 फीसदी की बढ़ोतरी दी जाएगी.

इस योजना के तहत बिजली उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु किसानों की भूमि 30 वर्ष के लिए लीज पर ली जायेगी. उसके लिए 50 हजार रुपये प्रति एकड़ किराया दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसमें हर साल तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.

इस बीच, विपक्षी दल ने राज्य के बजट सत्र में राज्य के उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस की कृषि पंप बिजली बिल के जबरन आदेश को लेकर आलोचना की.

Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana
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कैबिनेट बैठक मे लिये गये अन्य निर्णय !

१. राज्य में नि:शक्तजनों की प्रोन्नति हेतु केंद्र के अनुरूप आरक्षण नीति लागू करना.

२. विकलांग कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण लागू

३. चिनी कारखानों, कपास मिलों को पुनर्जीवित या पुनर्निर्मित करने के लिए एक अस्थायी समिति की नियुक्ति करना। सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन.

४.महाप्रीत एक सहायक कंपनी स्थापित करेगी. पिछड़े, वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना.

५.गैर कृषि विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों को सातवा वेतन आयोग लागु.

६. अब बी.एससी. पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के इंटर्नशिप छात्रों को ट्यूशन स्टाइपेंड मिलेगा.

७. ग्राम पंचायत, जिला परिषद एवं पंचायत समिति की आरक्षित सीटों के लिए नामांकन पत्र के साथ वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में वृद्धि.

८. ओपन कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण पदों पर चयन के लिए ओपन व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.

९. पुणे जिले के दौंड में सिविल कोर्ट (सीनियर लेवल) कोर्ट की स्थापना एवं पदों के सृजन की स्वीकृति.

१०. अमरावती में अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना एवं पदों के आवश्यक सृजन की स्वीकृति.

११. पुणे नगरपालिका सीमा के भीतर आवासीय संपत्तियों को दी गई छूट की निरंतरता और मरम्मत के लिए अंतर राशि की वसूली नहीं करने का निर्णय.

१२. मराठी भाषा भवन की संशोधित योजना की प्रस्तुति। कैबिनेट की मंजूरी.