Shetmal Taran Yojana : शेतमाल तारण योजना किसानों के लिए वरदान !

Shetmal Taran Yojana : शेतमाल तारण योजना किसानों के लिए वरदान !

Agriculture Marketing System) आधुनिकीकरण राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि विपणन प्रणाली में आधुनिकीकरण एवं सुधार के साथ विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

इसके लिए पन्नन मंडल विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं (Agriculture Scheme) नए कार्यक्रमों की योजना के साथ किसानों और किसान संगठनों के विकास के लिए काम कर रहा है.

राज्य में कृषि जिंसों के निर्यात के लिए निर्यात सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें सुचारू रूप से चलाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं.

कृषि पानन मंडल के माध्यम से प्रदेश के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इन्हीं में से एक है किसानों के लिए चलाई जा रही षेटमल तारण योजना योजना. (Shetmal Taran Yojana)

योजना का उद्देश्य राज्य कृषि विपणन बोर्ड फसल के मौसम के दौरान बाजार में कृषि उपज की गिरती कीमतों के कारण वित्तीय नुकसान से बचने के लिए राज्य के किसानों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए कृषि उत्पाद बंधक ऋण योजना लागू कर रहा है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल के मौसम के दौरान किसानों की वित्तीय जरूरतों पर विचार करके जरूरत के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

कृषि बंधक ऋण योजना की विशेषताएं – इस योजना में अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी, चना, धान, ज्वार, ज्वार, बजरी, गेहूं, मक्का, करंट, काजू, हल्दी, सुपारी और राजमा जैसी फसलें शामिल हैं.

किसानों को बाजार समिति के गोदाम में जमा कृषि उपज के कुल मूल्य का 75 प्रतिशत तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है.

यह ऋण तुरंत छह महीने की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है. चूंकि मंडी समिति के गोदाम में रखे किसानों की कृषि उपज के गोदाम का किराया, बीमा, रख-रखाव का खर्च आदि की जिम्मेदारी बाजार समिति (Agriculture Marketing System) की होती है, इससे किसानों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है.

ब्याज छूट इस योजना के तहत छह महीने के भीतर ऋण चुकाने वाली बजर समितियों को ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट दी जाती है.

साथ ही जो मण्डी समितियाँ अपने स्वयं के कोष से बंधक ऋण वितरित करती हैं उन्हें ऋण राशि पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाती है.

इसके अलावा, 5 लाख रुपये का अग्रिम कोष विपणन मंडल द्वारा उन बाजार समितियों को उपलब्ध कराया जाता है जो अपने स्वयं के कोष से योजना को लागू नहीं कर सकते हैं.

राज्य वखर निगम के गोदाम में किसानों का माल प्राप्त होने पर बंधक ऋण उपलब्ध कराया जाता है. ऋण अवधि और ब्याज दर इस योजना के लिए ऋण कृषि उपज के प्रकार के अनुसार दिया जाता है.

राजमा – राजमा के लिए बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत या 3000 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, छह महीने की अवधि के लिए 6 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है.

काजू बीज एवं सुपारी – काजू बीज एवं सुपारी हेतु कुल मूल्य का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 100 प्रतिकिलो, जो भी कम हो, बाजार मूल्य के अनुसार 6 प्रतिशत की ब्याज दर से देय है.

छह महीने की अवधि मुनक्का – किशमिश की फसल के लिए कुल मूल्य का अधिकतम 75 प्रतिशत या अधिकतम सात हजार 500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, छह माह की अवधि के लिए छह प्रतिशत ब्याज की दर से दिया जाता है.

इस वर्ष 2022-23 सत्र में राज्य की 61 मंडी समितियों ने पणन मंडल के माध्यम से इस योजना के तहत कुल 39 करोड़ 98 लाख रुपये का ऋण 3 हजार 269 किसानों को दिया. कुल 1 लाख 47 हजार 293 क्विंटल कृषि माल किसानों द्वारा ऋण के विरूद्ध गिरवी रखा गया।