Drip Irrigation Scheme Subsidy : ड्रीप सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी !
कहां और कैसे करे आवेदन, पुरी जाणकारी !
Drip Irrigation Maharashtra : केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत राज्य में मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचाई योजना लागू है.
Maharashtra Government Scheme : राज्य में लगभग 82 प्रतिशत शुष्क भूमि क्षेत्र है. इसलिए, केंद्र और राज्य सरकारें इन शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए पहल करती हैं.
राज्य सरकार सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत राज्य में मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना लागू है.
इस योजना के माध्यम से, सरकार ट्रिकल सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. आइए जानते हैं इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी.
थिम्बक सिंचाई योजना राज्य में अधिक से अधिक शुष्क भूमि को फसलों के अधीन लाना सरकार की नीति है. इसे सिंचाई की जरूरत है. इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि उपलब्ध पानी और उसका उपयोग किसानों द्वारा बेहतर तरीके से किया जाए.
अत: ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से जल की बचत तो की जा सकती है परन्तु फसलों को आवश्यकता के अनुसार जल देकर उचित मात्रा में जल का उपयोग किया जा सकता है.
पात्र लाभार्थी- राज्य के सभी किसान मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई थिंबक सिंचाई योजना के पात्र हैं. लेकिन राज्य सरकार ने एक शर्त रखी है कि आवेदक किसान ने पिछले 7 साल से इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो.
पेपर शीट थिंबक सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास 7 वीं और 8 वीं ट्रैक्ट जमीन होनी चाहिए. योजना का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए कैडर प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
अनुदान कैसे प्राप्त करें ? लघु एवं सीमांत भूमिधारी किसानों को व्यय सीमा का 80 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को व्यय सीमा का 75 प्रतिशत दिया जाता है.
इस योजना के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना से 55 प्रतिशत अनुदान देती है. जबकि शेष पूरक अनुदान 25 प्रतिशत मुख्यमंत्री सतत सिंचाई योजना से दिया जाता है.
यहां आवेदन करें इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन करने के लिए वेबसाइट mahadbtmahait.gov.in पर जा सकते हैं.
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि अधिकारी, बोर्ड कृषि अधिकारी एवं कृषि सहायक से संपर्क कर सकते हैं.
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